विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया
प्रवेश तिथि:-
छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मा. शि. म. के निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार।
विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं/पालको को प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रों की योग्यता, प्रावीण्यता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन किये जाने तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिलने पर छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा।
कक्षा के.जी. 1 से 8 वीं तक के बच्चो को बिना साक्षात्कार के सीधे प्रवेश दिया जा सकेगा।
प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्रों को 24 घंटे के अंदर प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:- के तहत गरीब वर्ग एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश/अध्यापन हेतु 25 प्रतिशत शीट आरक्षित है।
प्रवेश पात्रता:-
स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के नियमानुसार कोई भी छात्र जिसे विद्यालय में प्रवेश चाहिये मूल टी.सी. एवं पिछले कक्षाओं की अंकसूची की छायाप्रति तथा के.जी. 1 से 1 ली के लिये जन्म प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
प्रवेश नियम:-
विद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी को निर्धारित प्रवेश फार्म भरकर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र एवं विद्यालय विवरणिका कार्यालय से प्राप्त हो सकेगी । प्रवेश आवेदन पत्र विद्याालय के वेबसाईट www.gscschool.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
01:- स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति/कक्षा 1 ली के लिये जन्म प्रमाण पत्र।
02:- पिछले तीन कक्षाओं की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति (3-3 प्रति)
( 1 प्रति संलग्न करें एवं 2 प्रति पृथक जमा करें।)
03:- चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
04:- प्रवजन प्रमाण पत्र की मूलप्रति (छ.ग. मा.शि. मंडल के बाहर के छात्रों के लिये)
05:- ग्राहृता प्रमाण पत्र की मूलप्रति (छ.ग. मा.शि. मंडल के बाहर के छात्रों के लिये)
06:- पासपोर्ट साईज कलर फोटो (3 प्रति)
07:- गेप प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 2 अभिप्रमाणित छायाप्रति।
08:- नाम/उपनाम परिवर्तन हेतु शपथ पत्र की मूलप्रति।
विशेष -
01:- उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रो की मूलप्रति प्रवेश के समय कार्यालय में दिखाना अनिवार्य है।
02:- उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने से भविष्य में होने वाली समस्या के लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।
03:- बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गये छात्रो को यदि बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु अपात्र घोषित किये छात्रो को प्रवेश नही दिया जायेगा।
04:- अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश, सूचना प्राप्त होते ही प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक पर होगा एवं ऐसी स्थिती में उसके द्वारा जमा की गई राशी वापस नही की जायेगी।
05:- छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये गये स्थायी अथवा वर्तमान पता/मोबाईल नं. में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तत्काल प्राचार्य को देना आवश्यक होगा।
विद्यालय में छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित प्रवेश मार्गदर्शक नियमो का पालन किया जाता है।
परिचय पत्र -
01:- परिचय पत्र विद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। इसे हमेशा साथ रखे। बिना परिचय पत्र के आपको बाहर निकाला जा सकता है।
02:- परिचय पत्र खो जाने पर कार्यालय में निर्धारित शुल्क 50 रू. जमा कर परिचय पत्र पुनः प्राप्त किया जा सकता है।